शिवपुरी, । आजाद समाचार । मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019 दो सत्रों में 12 जनवरी को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक एवं दोपहर 2.15 बजे से 4.15 बजे तक संपन्न होगी। इस हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
परीक्षा में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढक कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का कल्चर, बकल, घडी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले, वेल्ट, धूप के चश्मे, पर्स, वालेट, टोपी वर्जित है।
सिर, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, कमर आदि में पहनने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे कलावा रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी। परीक्षार्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्रों में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र में लाना होगा।
परीक्षा के सफल संचालन एवं सतत निगरानी हेतु अधिकारी नियुक्त
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सफल संचालन एवं सतत निगरानी व परीक्षा की शुचिता बनाए रखने की दृष्टि से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। उक्त अधिकारी अपने-अपने परीक्षा केन्द्रों पर नियत समय पूर्व उपस्थित रहकर 12 जनवरी को प्रातः 09 बजे से परीक्षा समापन तक सतत निगरानी करेंगे। परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट वितरण परीक्षा संचालन समय पर करने, परीक्षा सम्पन्न उपरांत विशेष वाहक दल द्वारा सामग्री समय से एकत्रित करने, केन्द्र पर किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि नहीं हो इसकी निगरानी करने तथा परीक्षा का संपूर्ण संचालन म.प्र. लोकसेवा आयोग के निर्देशों में सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षार्थियों को मोबाइल, केल्कूलेटर इत्यादि इलेक्ट्रोनिक उपकरण, पठन सामग्री एवं वर्जित वस्तुऐं लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 जनवरी को
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 जनवरी 2020 को, निर्देश जारी