जिले में 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें
शिवपुरी, आजाद समाचार । भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 21 मार्च 2020 तक संपूर्ण प्रदेश में लाॅकडाउन घोषित किया गया है।
शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी ने जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने, एफ.एल.-2,3,6,7 भांग, भांगघोटा, देशी एवं विदेशी बाॅटलिंग इकाई सी.एस.-1बी तथा देशी एवं विदेशी मद्य भण्डागारों को 14 अप्रैल 2020 तक बंद करते हुए शराब की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेश की अवहेलना किए जाने पर जिले के लायसेंसियों के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।